शाहरुख खान ने गुजरात हाई कोर्ट से अपने खिलाफ शिकायत खारिज करने को कहा, जानिए क्या है पूरा मामला

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शाहरुख खान ने गुजरात हाई कोर्ट से अपने खिलाफ शिकायत खारिज करने को कहा, जानिए क्या है पूरा मामला
Feb 18th 2022, 08:09

अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के खिलाफ एक शिकायत रद्द करने की मांग पर सुनवाई की। रईस (Bollywood Movie Raees) के प्रमोशन के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद उसके परिजनों की तरफ से अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता ने पूछा है कि क्या वह सुनवाई खत्म करना चाहते हैं या फिर इसे जारी रखेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभिनेता को मामले में माफी पत्र भेजने का आदेश दे सकती है। मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। शाहरुख को देखने आए शख्स की हुई थी मौत 23 जनवरी 2017 को शाहरुख अपनी फिल्म रईस को प्रमोट करने के लिए गुजरात आए थे। वह अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से सफर करते हुए वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। शाहरुख के आने से रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। दो पुलिसकर्मी बेहोश हो गए। इसी दौरान एक शख्स फरीद खान पठान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। फरीद खान अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहां पहुंचे थे। प्लैटफॉर्म में अफरा तफरी के चलते वह बेहोश होकर गिर गए। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शाहरुख ने किया था हाई कोर्ट का रुख बाद में जीतेंद्र सोलंकी कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई और शाहरुख के खिलाफ समन जारी किया गया। अभिनेता ने इस पर हाई कोर्ट का रुख किया जहां से कोर्ट की कार्यवाही और समन पर रोक लगा दी गई। शाहरुख के वकील ने कहा था कि अभिनेता को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए और शिकायत को रद्द कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता के वकील से कहा, 'अगर आप चाहते हैं कि विचाराधीन कथित अपराध के संबंध में मुकदमा चलाया जाए तो कल्पना कीजिए कि किस तरह की अराजकता होगी। मैं उनसे आपको एक माफी पत्र भेजने के लिए कहूंगा। मामले को खत्म कीजिए।'

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